सहायक इंजीनियर को सीबीआई ने भेजा जेल

धनबाद : 16 लाख 4 हजार 987 रूपये के घोटाले के नामजद आरोपी चितरो कोलियरी जामताड़ा (ईसीएल) के तत्कालिन सहायक इंजीनियर हरे कृष्ण प्रसाद को शनिवार को सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधी शाखा धनबाद ने देवघर से धर दबोचा. सीबीआई ने दोपहर करीब तीन बजे उन्हें सीबीआई के प्रभारी न्यायाधीश अभय कुमार सिन्हा की अदालत में पेश किया.

अदालत के आदेश पर श्री प्रसाद को चौदह दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. कृष्ण प्रसाद इस मामले में गिरफ्तारी के भय से भागते चल रहे थे. उनके विरूद्ध धनबाद सीबीआई की अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा था. अग्रीम जमानत याचिका नीचली अदालत के साथ साथ उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय से भी खारिज हो चुकी थी.

सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी संख्या 7733/15 में सुनवाई करते हुए  उन्हें नीचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश भी दिया था. बावजूद उन्होंने सरेंडर नही किया था. सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधी शाखा को यह गुप्त सूचना मिली थी कि चितरो कोलियरी जामताड़ा में सड़क निर्माण कार्य की आड़ में अधिकारियों ने ठेकेदार से  मिलिभगत कर लाखों का वारा न्यारा किया है.

सीबीआई ने इस मामले में 31 मई 13 को तीन लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी. प्राथमिकी में 13 लाख  94  हजार 713 रूपये का चूना लगाने का आरोप तत्कालिन सहायक इंजीनियर एच.के. प्रसाद, एरिया इंजीनियर विनोद प्रसाद एवं मेसर्स भूपेन्द्र इंजिनियरिंग वर्क्स एंड कंस्ट्रक्सन  देवघर पर लगाया था.

Web Title : ECL ASSISTANT ENGINEER SENT TO JAIL BY CBI