हत्या मामले में चार दोषी करार

धनबाद : दहेज के लिए बहू की हत्या करने के मामले में ससुर हुबलाल महतो सहित चार दोषी करार. एडीजे 7 सत्यप्रकाश ने मंगलवार को फैसला सुनाया. उन्होंने हुबलाल के साथ-साथ सहदेव महतो, रानी देवी और कालेश्वर महतो को धारा 304 बी में दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर 4 जून को सुनवाई होगी.

अदालत ने चारों आरोपियों का बंध पत्र निरस्त कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस मामले में मृतका के पति बलदेव महतो को 7 जून 2002 को ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है. 26 अप्रैल 1998 को विवाहिता मुन्ना देवी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी.

Web Title : FOUR CONVICTED IN THE CASE OF MURDER