दहेज़ के लिए पत्नी को जलाने वाले पति को दस साल को कैद

धनबाद : दहेज के लिए पत्नी को जला कर मार देने के मामले में अदालत ने लोदना निवासी श्रीकांत चौहान को दोषी करार देते हुए 10 साल  की कैद की सजा सुने है.वहीं दोषी मी माँ यानि मृतका की सास को रिहा कर दिया गया है.

बताया जाता है की ज्योति की शादी वर्ष 2010 में श्रीकांत के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद से ही उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा.

23अक्टूबर 2013 की रात उसकी मौत जलने से हो गयी. पति पक्ष से बताया गया की ज्योति और उसका पति मार्टिन क्वायॅल जलाकर सोये थे  जिससे बिस्तर में आग गयी और ज्योति जल गयी.

अदालत ने इस दलील को ये कहते हुए ख़ारिज कर दिया की ज्योति का शरीर 85 प्रतिशत जल चुका था जबकि उसके बगल में सोए उसके पति को खरोंच तक नहीं आई, ऐसा संभव नहीं है. इसके बाद अदालत ने पीड़ित पक्ष की तरफ अपना न्याय सुनाया

Web Title : HUSBAND AND WIFE FOR DOWRY BURNING TEN YEARS IMPRISONMENT