हत्या के आरोप में दोषी को उम्रकैद, तीन रिहा

धनबाद : धनबाद झरिया निवासी निजउद्दीन और डिस्को नामक व्यकि की पिछले वर्ष हत्या के आरोप में आज धनबाद के प्रधान जिला एवम सत्र न्यायधिश अंबुज नाथ  की अदालत ने झरिया निवासी शेख बाबु उर्फ़ मसरुल को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है.

साथ ही कोर्ट तीन अन्य आरोपियों को रिहा कर दिया है जिसमे शेख मंसूर शाहिद और बाबु शेख को रिहा किया गया. बताते चले की  हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर हुई थी.

मृतक नियाजुद्दीन झरिया की एक लड़की से प्यार करता था उसी लड़की से शेख बाबू उर्फ नसरूल शेख का भी प्रेम संबंध था. प्यार मोहब्बत के चक्कर में दोनों एक दूसरे के शत्रु थे परंतु एक दूसरे को एहसास नहीं होने दिया था.

17  अप्रैल को डेढ़ बजे के करीब शेख बाबू उर्फ नसरूल मीर नियाजुद्दीन तथा उसके खलेरा भाई मो. मुजमील उर्फ टिंकू तीनों डायमंड लोदना मोड़ गये तथा वहीं एक दुकान से शराब खरीदकर पीया.

इसी बीच शेख बाबू द्वारा अपनी प्रेमिका को दिए गये कान के झुमके लेकर पल्सर से प्राथमिकी अभियुक्त मो. शाहिद उर्फ छोटका के पास पहुंचा.

वहीं उनलोगों की मुलाकात बाबू शेख उर्फ हसन राजा से हुई. वहां से चारों दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले तथा जीतपुर कोलियरी से आगे तिवारी बस्ती से सटे जंगल में ले गये तथा वहां शेख बाबू, मो, शाहिद तथा बाबू शेख उर्फ हसन ने मिलकर मीर नियाजुद्दीन उर्फ डिस्को को बेल्ट तथा पत्थर से मारकर हत्या कर दी.

घटना को अंजाम देने के बाद तीनों नामजद शातिर जंगल से निकलकर तिवारी बस्ती की ओर भाग निकले

Web Title : LIFE IMPRISONED FOR MURDER THREE RELEASED