सामूहिक दु‌र्ष्कम मामले में उम्रकैद की सजा

धनबाद : सामूहिक दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में जिला न्यायाधीश अरूण कुमार राय की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. मामले में चार आरोपी थे और तीन को पूर्व में ही उम्रकैद की सजा हो चुकी है.

मामला धनसार थाना क्षेत्र के मनईटांड से जुड़ा है, पीड़िता और आरोपी भी स्थानीय हैं.

 

कैसे बनी थी हवस का शिकार

पीड़िता ने बताया था कि एक मार्च की रात उसके एक साल के बच्चे की तबीयत खराब थी. वह और उसका पति दोनों दैनिक मजदूर हैं.

बीमार बच्चे को देखकर उसका पति दवा लाने के लिए निकला था. पति ने कहा था कि वह बरमसिया जा रहे हैं.

काफी देर तक वह जब नहीं लौटे तो उसे तलाशने के लिए वह भी बच्चे के साथ घर से निकली थी.

बरमसिया फाटक के पास ही उसे छोटू रवानी, लालू यादव, बबलू यादव और दर्शन यादव ने दबोच लिया और उसके साथ सभी ने दुष्कर्म किया था.

इस मामले की शिकायत उसने दूसरे दिन थाने में की थी. पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ 31 जनवरी 2011 को चार्जशीट दायर की थी.

लालू, बबलू और दर्शन को कोर्ट पूर्व में ही उम्रकैद की सजा दे चुकी है.

जबकि छोटू रवानी फरार चल रहा था, इस कारण उसका मुकदमा अलग रखा गया था.

उसकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने लंबित मामले की कार्रवाई पूरी करते हुए छोटू को उम्रकैद की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. सजा के बाद छोटू को जेल भेज दिया गया.

Web Title : LIFE IMPRISONMENT TO GANG RAPE VICTIM