हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

धनबाद : वीरालाल मुर्मू की हत्या के मामले में मोछुआ मरांडी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.एडीजे 11 एसके पांडेय ने मंगलवार को आरोपी मोछुआ मरांडी को धारा 302 में उम्रकैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी.अभियोजन पक्ष से अनिल कुमार झा ने पैरवी की थी. टुंडी निवासी वीरालाल मुर्मू की मौत 16 मार्च 2012 को हो गई थी.

मृतक के पिता राम मुर्मू के बयान पर 17 मार्च को टुंडी थाने में केस हुआ था.राम मुर्मू ने मोछुआ पर हत्या का आरोप लगाया था.राम ने पुलिस में बयान दिया था कि मोछुआ ने लाठी, डंडे से पीटकर वीरालाल को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. इलाज के दौरान पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई.

Web Title : LIFE IMPRISONMENT TO ACCUSED IN MURDER CASE