बूचड़खाने बंद कराने के लिए चिन्हित की गयी दुकानें

धनबाद : झारखंड सरकार द्वारा जारी आदेश का अनुपालन करने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है. उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे ने अवैध बूचड़खाने और मांस की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए धनबाद नगर निगम के नगर आयुक्त और सिविल सर्जन को दिशा-निर्देश जारी किया है.

शहरी क्षेत्र में नगर आयुक्त और ग्रामीण क्षेत्र में सिविल सर्जन को कार्रवाई करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है. झारखंड सरकार ने 72 घंटे के अंदर सभी अवैध बूचड़खाने को बंद करने का फरमान जारी किया है. 

धनबाद नगर निगम के पाचों अंचल में अबेध तरीके से चल रहे बूचड़खाना को चिन्हित कर बंद करने का काम नगर निगम आज से ही कर रही. जिसके बाद निगम कार्यालय में सैकड़ो की संख्या में भूचड़खाना चलने वाले अपने भूचड़खाना चलने संबंधी प्रवनपत्र लेकर पहुचे और भूचड़खाना बंद करने का विरोध किया 

इस पुरे मामले के सम्बन्ध में धनबाद के नगर आयुक्त ने सरकार के आदेश के सम्बन्ध में जानकारी दी और कहा धनबाद निगम के पाचों अंचल में अबैध भूचड़खाने को बंद करने सम्बंधित धनबाद उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक कर जिले में चल रहे भूचड़खाने को बंद करने बात कही गई.

जिसके बाद निगम भूचड्खानो मार्क करने काम किया जा रहा और नगर आयुक्त ने कहा लाइसेंश बनने के लिए आवेदन भी लिया जा रहा है.  

इधर जिले भर से आये फ़ूड सेफ्टी इस्टन्डर ऑफ़ इंडिया के सटिफिकेट लेकर पहुचे दुकानदारो का आरोप है जिला पुलिस जबरन दुकान को 72 घंटे के  पहले बंद करा दिया जिसके बाद रोजी रोटी के संकट आ गया है. निगम में भी सही तरीके से कोई जानकारी नहीं मिल रही जिससे लोग परेशान है.

 

 

Web Title : MARKED SHOPS TO STOP SLAUGHTERHOUSES