पुलिस हमलाकांड में फैसला 30 को

धनबाद : तोपचांची पुलिस हमलाकांड की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम डीके पाठक की अदालत में हुई.

जेल में बंद आरोपी संजय सिंह व पवन सिंह को हाजिर कराया गया.

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता सीएस प्रसाद ने बहस पूरी की.

अभियोजन की ओर से एपीपी कंसारी मंडल पूर्व में ही अपनी बहस पुरी कर चुके हैं.

कोर्ट ने फैसले की तारीख 30 जून मुकर्रर की.


क्या है मामला

12 सितंबर 94 को मनींद्र नाथ मंडल को गोली मार कर अपराधी राजगंज की ओर भागे.

पुलिस ने तोपचांची थाना के पास बैरिकेडिंग लगा कर उन्हें रोका तो उन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया.

घटना के बाद तोपचांची पुलिस थाना के तत्कालीन थानेदार उदय प्रसाद सिंह ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी.

केस के आइओ ने संजय सिंह, पवन सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह व राजीव रंजन सिंह के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया.

अदालत ने जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह को जुबेनाइल व राजीव रंजन सिंह को फरार घोषित कर दिया. यह मामला एसटी केस नंबर-50/98 से संबंधित है.


छेड़खानी व मारपीट में दो दोषी करार

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम विधान चंद्र चौधरी की अदालत ने छेड़खानी व मारपीट के मामले में बुधवार को मनईटांड़ निवासी सरिया खटिक व दीना खटिक को भादवि की धारा 323 व 354 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 12 जून 15 मुकर्रर कर दी.

22 फरवरी 06 को शाम तीन बजे एक युवती अपने घर में बरतन धो रही थी,तभी आरोपियों ने उसके साथ मारपीट व छेड़खानी की थी.

घटना के बाद पीड़िता ने धनसार थाना में कांड संख्या-146/06 दर्ज कराया.

यह मामला एसटी केस नंबर-213/06 से संबंधित है.


सुशांतो हत्याकांड में सीबीआइ नहीं लायी गवाह

सुशांतो सेन हत्याकांड में सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम अरुण कुमार राय की अदालत में हुई.

हलधर महतो,ठाकुर मांझी, सुशांतो मुखर्जी व प्रशांत बनर्जी हाजिर थे.

जबकि तबरेज, चीनू घोष व संतोष मिश्र गैरहाजिर थे.

उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया.

सीबीआइ को आज गवाह पेश करना था, लेकिन उसने नहीं किया.

विदित हो कि अक्तूबर 02 को सुशांतो सेनगुप्ता ,संजय सेन गुप्ता व डीडी पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.


फर्जीवाड़ा में पूर्व हेड मास्टर की जमानत खारिज

सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम अरुण कुमार राय की अदालत ने वैदिक साहित्य संस्कृत हाई स्कूल अटासराय नालंदा के पूर्व हेड मास्टर कृष्ण चंद्र मिश्र की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.

अदालत ने 27 मई 15 को दोनों पक्षों की दलील सुनी थी.

आरोपी मो मोइन अली ने सिद्दो कानू हाई स्कूल दुमका से 52 फीसदी अंको के साथ मैट्रिक की परीक्षा पास की थी.

लेकिन डाक विभाग में नौकरी लेने के लिए उसने 88 फीसदी अंक के साथ मैट्रिक का फर्जी अंक पत्र के माध्यम से आवेदन भरा था.

उसकी नियुक्ति भी ग्रामीण डाक सेवा पेकर फतेहपुर उप डाकघर जामताड़ा में हो गयी.

फर्जी सर्टिफिकेट पूर्व हेडमास्टर ने दी थी.

इस मामले में सीबीआइ ने 30 मई 14 को आरोपीद्वय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

Web Title : POLICE HMLAKAND DECISION 30