मारपीट के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र कोतवाली के मारपीट मामले में बालाघाट न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट ने बालाघ्ज्ञाट शांतिनगर निवासी 34 वर्षीय रानू उर्फ नाजली पति मनुव्वर उर्फ मनोहर खान को धारा 325 भादंवि. में दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी निशांत अग्रवाल ने पैरवी की थी.

घटनाक्रम के अनुसार 10 अगस्त 2022 को शाम करीब 05 बजे फरियादी आरिफ खान अपने पुराने पैतृक मकान शांति नगर बालाघाट में अपना सामान लेने गया था. इसी दौरान उसकी छोटी बहन रानू उर्फ नाजली पहुंची और उसे गंदी-गंदी गाली देकर कहने लगी कि दोबारा इस घर में मत आना. जब आरिफ ने कहा कि यह तो हमारा पैतृक मकान है हम कैसे नहीं आएंगे, तो आरोपी रानू ने उसे हाथ-मुक्कों से मारपीट करते हुए उसे जोर से धक्का दे दिया. जिससे आरिफ तखत पर गिर गया. तखत पर गिरने से उसे दाहिने हाथ एवं कंधे में चोट आई थी. रानू ने आरिफ को जान से खत्म करने की धमकी भी दी थी. जिसकी शिकायत पर कोतवाली ने अपराध पंजीबद्व कर विवेचना की और विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी रानू को दोषी पाया और कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया.


Web Title : ACCUSED OF ASSAULT SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT