चोरी के आरोपी को कारावास और अर्थदंड

बालाघाट. मलाजखंड थाना में दर्ज चोरी के अपराध में बैहर न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दयालसिंह सूर्यवंशी की अदालत ने आरोपी मटूकदास को दोषी पाया है. जिस दोष में आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने की.

सरईटोला निवासी फरियादी मधु निषाद ने पुलिस को बताया कि गांव में मछली पालन समिति का अध्यक्ष है, समिति ने ग्राम लोरा का तालाब मछली पालन के लिए 10 वर्ष के लिये ठेका में लिया है. समिति में लख्खू निषाद, कांता निषाद, ज्ञानी मरकाम, गुलाब मरकाम, प्रकाश बघेल, किशन सहित अन्य सदस्य है. 10 नवंबर 2015 मंगलवार को सदस्य खाना खाने के बाद तालाब के पास पहुंचे थे. रात में 8 बजे तालाब के पास जंगल तरफ से एक व्यक्ति साइकिल से आते दिखाई दिया. जिसके साइकिल के कैरियर में कटा हुआ लोहा बंधा था. जो उन्हें देखकर भागने लगा. जिसे देखकर उसने औ संस्था के साथियों ने घेरकर उसे पकड़ा. जिसने अपना नाम मटूकदास निवासी रेहंगी बताया तथा तालाब से बनी नहर सिंचाई के लिए गेट का लोहा काटने की बात बताई. उसको साथ लेकर जाकर देखने पर नहर की गेट का लोहा कटा था. जिसके बाद हम सभी मटूकदास के साथ सायकिल में रखे लोहा को लेकर थाना पहुंचे. जिस रिपोर्ट पर थाना मलाजखण्ड द्वारा मटूकदास के विरूद्ध धारा 379 भा. द. वि. दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया. विवेचना दौरान आये साक्ष्य से आरोपी मटूकदास और संतराम द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से विवेचना की अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : IMPRISONMENT AND FINE FOR THEFT ACCUSED