नाबालिक बालक से अश्लील हरकत, आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र कोतवाली के नाबालिक बालक के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में बालाघाट न्यायालय माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) की अदालत ने वार्ड क्रमांक 28 निवासी आरोपी 57 वर्षीय दीपक कुमार पिता चापसीभाई टांक को दोषी पाते हुए धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आरती कपले ने पैरवी की थी.

मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया कि दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को सरेखा निवासी ट्यूटर के घर से पीड़ित बालक अपने घर जा रहा था. इस दौरान रामदेव सेल्स कार्पोरेशन की दुकान के पास आरोपी ने उसे बेटा कहकर बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत की. जिससे नाराज पीडित ने आरोपी को धक्का दिया और चिल्लाने लगा, जिसके बाद आरोपी दुकान बंद कर भागने लगा. बालक ने घर आकर अपने पिता को घटना के बारे में बताया और तब उसके पिता ने थाना कोतवाली में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसमें कोतवाली पुलिस ने विवेचना के पश्चात अभियोग पत्र माननीय पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में प्रस्तुत किया. जिसके विचारण के दौरान प्रकरण के साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है.  


Web Title : MINOR BOY SEXUALLY ASSAULTED, ACCUSED GETS JAIL TERM