सुदेश महतो के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, नोटिस से इनकार

रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को हॉकी झारखंड की ओर से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए नोटिस लेने से इनकार करने को गंभीरता से लिया.  

साथ ही प्रतिवादी पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के खिलाफ जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी. खंडपीठ ने गोंदा थाना प्रभारी को वारंट का तामिला करते हुए हाइकोर्ट को सूचित करने का आदेश दिया

 जमानत 50 हजार के निजी मुचलके पर होगा. अपील याचिका पर पर 25 अगस्त को सुनवाई करते हुए सुदेश कुमार महतो, एसएम हाशमी, सावित्री पूर्ति व सुरेश कुमार को नोटिस जारी किया गया था. सुदेश कुमार महतो ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया था. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा.


Web Title : ARREST WARRANT AGAINST SUDESH MAHATO DENIES NOTICE