आँखद्वारा पंचायत मुखिया षष्टिपद सिंह को पंचायती राज एक्ट के तहत पद से किया गया मुक्त, आदेश जारी

निरसा(बंटी झा) : कलियासोल प्रखंड के आंखद्वारा पंचायत मुखिया षष्टिपद सिंह को अध्यक्ष सह कार्यकारी प्रधान के पद से शक्ति छीनते हुए उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति पंचायत आनंद खोम राय को अध्यक्ष कार्यकारी ग्राम प्रधान का दायित्व दिया गया है. पंचायती राज विभाग झारखंड के द्वारा पत्र जारी करते हुए कहा गया कि अध्यक्ष सह कार्यकारी प्रधान आँखद्वारा पंचायत के मुखिया षष्टिपद सिंह कालूबथान ओपी के कांड संख्या 255/21, 23. 08. 2021 U/S  379/411/414/34 आईपीसी के तहत गिरफ़्तार कर दिनांक 27. 08. 2021 को धनबाद जेल भेज दिया गया था. पंचायती राज एक्ट के अनुसार 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने के कारण षष्टिपद सिंह को पद से मुक्त कराते हुए आँखद्वारा पंचायत के कार्यकारी समिति ग्राम पंचायत के कार्यकारी समिति ग्राम के उपाध्यक्ष अध्यक्ष सह कार्यकारी प्रधान का दायित्व सौपने व सभी शक्तियां देना का आदेश दिया है. इस संबंध में धनबाद उपायुक्त ने कलियासोल प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र के द्वारा निर्देश जारी किया है. ज्ञात हो कि कलियासोल प्रखंड के आँखद्वारा पंचायत मुखिया षष्टिपद सिंह लोहा चोरी और पुलिस के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में फरार चल रहा था. जिसके बाद कालूबथान पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मुखिया षष्टिपद सिंह को धनबाद से गिरफ़्तार कर जेल भेजा था.