99 फीसदी उत्पादों पर जीएसटी दरों में राहत देने की तैयारी, रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी बढ़ी

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार जीएसटी में लगातार बदलाव कर रही है. कड़ाई से लागू किए गए इस कानून में अब चुनावी सीजन में राहत का दौर जारी है. बदलाव के बाद वस्तु और सेवा कर पर वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी 30 जून 2019 तक बढ़ा दी गई है.  

आपको बता दें कि, जीएसटी में राहत दे रही केंद्र सरकार ने दिसंबर में लचीला रुख अपनाते हुए 99 फीसदी उत्पादों पर जीएसटी को सीमित दर पर लागू किया है. इसके अलावा वार्षिक रिटर्न को 30 जून 2019 तक जमा करवा कर एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने की बात कही थी, ताकि इसका लाभ कारोबारियों को आम चुनावों से पहले मिल सके.  

विभाग के द्वारा जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक में निर्णय लेकर कई वस्तुओं पर लागू 28 फीसदी की टैक्स दर को कम किया गया है. जिसके बाद जीएसटी की 28 फीसदी की उच्चतम टैक्स स्लैब में सिर्फ दो दर्जन वस्तुएं ही रह गई हैं. लेकिन, एमनेस्टी स्कीम के देर से लागू होने के कारण व्यापारिक जगत में इसका विरोध भी हो रहा है. वैसे पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली, शराब, जमीन और निर्माण अनुबंध इसमें शामिल हैं, जबकि रीयल एस्टेट जैसे क्षेत्र जीएसटी के दायरे से अब तक बाहर हैं.


Web Title : CENTRAL GOVERNMENT IS GOING TO GIVE RELIEF ON GST BEFORE LOKSABHA ELECTION

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