अवैध रूप से 6 पिस्टल के साथ पकड़ाये आरोपी वित्तू बाबा को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र कोतवाली क्षेत्र में अवैध रूप से 6 पिस्टल रखने वाले आरोपी वारासिवनी थाना अंतर्गत चंदेरी निवासी 25 वर्षीय कमलेश उर्फ वित्तूबाबा को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए) के अपराध में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा की अदालत ने दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री रीता यादव ने पैरवी की थी.   

अधिकारी सुश्री रीता यादव ने बताया 02 नवंबर 2016 को थाना कोतवाली में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक देवकंठ सोनी, वाहन चेकिंग ड्यूटी के दौरान वैनगंगा नदी के बड़े पुल के पास थे. जिन्हें ड्यूटी के दौरान एक काले रंग की स्कूटी प्लेजर तेज गति से आते हुए दिखी. जो पुलिस को देखकर हड़बड़ाकर वापस जाने लगी. जिस पर संदेह होने पर पुलिसकर्मियों की मदद से पकड़ा. जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम कमलेश पटले उर्फ वित्तू बाबा बताया था. पुलिस को संदेह होने पर कमलेश पटले की स्कूटी की तलाशी ली गई तो स्कूूटी की डिक्की में रखे नीले रंग के बैग में 6 पिस्टल, मैगजीन सहित और तीन खाली मैगजीन मिली. चार पिस्टल की मैगजीन में कुल 14 जिंदा राउंड मिले. जिसमें कमलेश से पिस्टल एवं मैगजीन रखे जाने के ंसंबंध में लाइसेंस की मांग किये जाने पर लाइसेंस न होना बताया. जिसके बाद पुलिस ने कमलेश पटले उर्फ वित्तू बाबा को मावले में आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे आरोपी बनाया और उसके पास पिस्टल, मैगजीन बरामद की. जिस मामले के संपूर्ण अनुसंधान उपरांत पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया. जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : ACCUSED VITTU BABA ARRESTED WITH 6 PISTOLS ILLEGALLY