कटंगी के इदनानी नर्सिंग होम और डॉ. विमला इदानी को सजा एवं 30 हजार का अर्थदंड

बालाघाट. म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में इदनानी नर्सिंग होम और डॉ. विमला इदनानी को माननीय न्यायालय द्वारा ो न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 30 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित करने का फैसला दिया है.  

माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कटारे नेे मेसर्स इदनानी नर्सिंग होम एवं डॉ. विमला इदनानी, को पर्यावरण संरक्षण की धारा 15 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 30 हजार रूपये  अर्थदंड से दंडित किया. मामले मंे अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने पैरवी की थी.

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया कि म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्गमित नियमों के लागू कराये जाने का दायित्व का निर्वहन बोर्ड द्वारा किया जाता है. मेसर्स इदनानी नर्सिंग होम का संचालन डॉ. विमला इदनानी द्वारा किया जा रहा था तथा उक्त नर्सिंग होम से उत्पन्न होने वाले जीव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन एवं डिस्पोजल के लिए डॉ. विमला इदनानी द्वारा म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया तथा अस्पताल से उत्पन्न होने वाले दूषित जल के उपचार के लिए दूषित जल उपचार संयत्र भी स्थापित नहीं किया गया.   विमला इदनानी द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्राधिकार प्राप्त किये बिना अस्पताल का संचालन किया गया. अभियुक्त द्वारा बिना वैध प्राधिकार के जीव चिकित्सा अपशिष्ट का उत्पादन, भण्डारण, परिवहन एवं डिस्पोजल किया गया. परिवादी बोर्ड द्वारा  25 जनवरी 2011, 09 फरवरी 2011 एवं 11 जनवरी 2016 को पत्र जारी कर अभियुक्त को प्राधिकार का नवीनीकरण प्राप्त कर जीव चिकित्सा अपशिष्ट का नियमानुसार डिस्पोजल सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया परंतु अभियुक्त द्वारा सूचना का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया न ही प्राधिकार प्राप्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया.  

परिवादी बोर्ड द्वारा 15 सितंबर 2017 को संस्थान का निरीक्षण किया गया तब संस्थान बिना प्राधिकार प्राप्त किये संचालित होना पाया गया. संस्थान द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत डिस्पोजल किस प्रकार किया जा रहा है इसकी जानकारी बोर्ड को प्रस्तुत नहीं की गई एवं नियमानुसार वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई. नर्सिंग होम एवं डॉक्टर द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 4 एवं 10 का उल्लंघन किये जाने के कारण परिवादी बोर्ड द्वारा इनके खिलाफ परिवाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत् प्रस्तुत किया गया. विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा से दंडित किया है.


Web Title : IDNANI NURSING HOME IN KATANGI AND DR VIMALA IDANI SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT AND FINED RS 30,000