छेड़छाड़ के आरोपी को कारावास

बालाघाट. नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ केे आरोपी समनापुर निवासी 24 वर्षीय महेश पिता स्व. हरिप्रसाद राऊत को बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति की अदालत ने 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. न्यायालय में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले ने पैरवी की थी.

मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया 4 नवंबर 2019 को करीबन 11 बजे पीड़िता अपनी सहेली के साथ स्कूल गई थी. उसी समय गांव का मोटू उर्फ महेश राउत पीछा करते हुए आया और प्यार करने एवं शादी की बात बोलकर नाबालिक तथा आदिवासी बालिका जानते हुए भी पीछे से कमर पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा. जिससे पीड़िता ने आरोपी को थप्पड़ मार दी. उसके बाद आरोपी मोटू उर्फ महेश वहां से चला गया. जिसकेे बाद पीड़िता क्लास में ना जाकर अपने घर आ गई और घटना के जानकारी उसकी मम्मी, पिताजी और बड़े पापा को दी. जिसकेे बाद परिजनोें के साथ थाना पहुंचकर पीड़िता ने घटना की शिकातय की. जिसमेें ग्रामीण थाना में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 354, 354क,घ भादवि एवं धारा 7/8 पास्को एक्ट, सहपठित धारा 3(1)ॅ;पद्धए 3(2);अंद्ध एस. सी. /एस. टी. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया कर विवेचना में लिया था. जिसकी विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिसमेें माननीय न्यायालय नेे प्रकरण में सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुये माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी को धारा 354 भादवि सहपठित धारा 3(2);अंद्ध एस. सी. /एस. टी. एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 354ए भादवि सहपठित धारा 3(2);अंद्ध एस. सी. /एस. टी. एक्ट मे 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदंड तथा धारा 3(1)ॅ;पद्ध एस. सी. /एस. टी. एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : IMPRISONMENT FOR MOLESTATION ACCUSED