छेड़छाड़ के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र किरनापुर के नाबालिग से छेडछाड के मामले मंे बालाघाट न्यायालय के आरोपी माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, श्री मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी किरनापुर थाना अंतर्गत रट्टापायली निवासी 24 वर्षीय अरूण जामरे पिता राजेन्द्र जामरे को धारा 354 भादवि. के लिये धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार का अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी  श्रीमती आरती कपले ने पैरवी की थी.  

सहायक जिला अभियोजन अधिकरी एवं मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने बताया कि 15 अक्टूबर 2020  को नाबालिग द्वारा परिजनों के साथ किरनापुर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह शाम 5 बजे अपने घर से खेत पर पिता को देखने जा रही थी, घर से कुछ दूरी पर जंगल की ओर आरोपी अरूण जामरे मिला और बुरी नियत से मेरा हाथ पकड़ते हुए साथ चलने की बात कहकर छेड़छाड़ करने लगा, आरोपी की इस हरकत पर जब उसने शोर मचाया और कोई आता दिखा तो आरोपी अरूण जामरे वहां से फरार हो गया, लेकिन जाते-जाते अरूण ने धमकी दी कि यदि यह बात किसी को बताती है तो वह उसे जान से खत्म कर देगा. जिसके बाद पीड़िता ने इसकी जानकारी घर पहुंचकर अपनी मां और पिता को दी थी.

जिसमें किरनापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबधित धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था. जिसमंे मामले की विवेचना उपरात पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय मंे पेश किया. जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : IMPRISONMENT FOR MOLESTATION ACCUSED