आदेशः अब महेश ठाकरे अपनी मां को हर माह देगा 2500 रुपये मासिक निर्वहन भत्ता

बालाघाट. बालाघाट एसडीएम के. सी. बोपचे ने भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत एक प्रकरण में आदेश पारित किया है कि ग्राम मानेगांव के निवासी महेश प्रसाद ठाकरे को अपनी वृद्ध माता को हर माह 2500 रुपये का निर्वहन भत्ता देना होगा और उसे अपनी मां को अपने साथ में रखना होगा.

बालाघाट तहसील के ग्राम मानेगांव की वृद्ध महिला जानकी बाई ठाकरे ने आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसके पति स्वर्गीय दाजीलाल ठाकरे मॉयल भरवेली में कार्यरत थे और उनके द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने बड़े पुत्र अपने बदले में वर्ष 2001 में मायल में सर्विस लगाया गया था. जानकीबाई का कहना है कि उसका छोटा बेटा मानसिक रूप से विकलांग है और बड़ा बेटा विगत तीन वर्षों से उनका खाना, पीना एवं दवा ईलाज आदि नहीं करा रहा है और मां को खर्चे के लिए रुपये भी नहीं देता है. बहु भी उससे झगड़ा करती है कि कहती की उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने दूंगी. इस बात को लेकर बहु हमेशा झगड़ा झंझट करती है.

एसडीएम कोर्ट बालाघाट में इस प्रकरण की सुनवाई के बाद पाया गया कि जानकीबाई अपने बड़े बेटे महेश की पत्नी द्वारा झगड़ा करने के कारण बहु-बेटे से अलग रहती है. महेश प्रसाद ठाकरे को मॉयल से 23 हजार 492 रुपये की आय होती है. जानकी बाई को 600 रुपये मासिक की वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त होती है. एसडीएम श्री बोपचे ने जानकीबाई के पुत्र की आय को दृष्टिगत रखते हुए उसे हर माह 2500 रुपये का निर्वहन भत्ता अपनी मां को देने एवं मां को साथ में रखने का आदेश पारित किया है. मॉयल भरवेली के खान प्रबंधक से कहा गया है कि वे हर माह महेश प्रसाद के वेतन से 2500 रुपये की राशि की कटौती कर जानकी बाई के खाते में हस्तांतरित करें. इस आदेश का पालन नहीं करने पर महेश प्रसाद के विरूद्ध भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी.


Web Title : ORDER: NOW MAHESH THACKERAY WILL GIVE HIS MOTHER A MONTHLY DISCHARGE ALLOWANCE OF RS 2500 PER MONTH