लापरवाह वाहन चालक को दो वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड

बालाघाट. बैहर न्यायालय के माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मधुसुदन जंघेल की अदालत ने लापरवाहीपूर्वक तेज रफ्तार वाहन चलाकर एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने एवं दो लोगों को चोटे पहुंचाये जाने के मामले में आरोपी बैहर निवासी 60 वर्षीय आत्माराम पिता समलू रजक को दोषी पाते हुए दो वर्ष का कारावास और 15 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. न्यायालय में अभियोजन की ओर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंजाबसिंह ने पैरवी की थी.  

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि 2 अप्रैल 2012 को शाम 7 बजे जब मुकेश, कृष्णा और कमलसिंह तीनो काका किराना दुकान परसवाड़ा बैहर रोड से पैदल वापस आ रहे थे. इस दौरान ही आत्माराम रजक अपनी मोटर सायकिल क्रमांक एम. पी. 50 एमडी 9262 को लापरवाहीपूर्वक तेज रफ्तार में चलाते हुए तीनो को टक्कर मार दी. जिससे मुकेश, कृष्णा और कमलसिंह घायल हो गये थे. जिसमंे आरोपी आत्माराम भी चोटिल हो गया था. घटना में मुकेश को गंभीर चोटें आने पर उसे उपचारार्थ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था. जिसकी ईलाज के दौरान मौत हो गई थी. जिसके बाद बैहर पुलिस ने मामले में आरोपी वाहन चालक आत्माराम रजक के खिलाफ धारा 279,337 एवं 304ए के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था. जिसमें विवेचना उपरांत बैहर पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसके विचारण उपरांत आज 7 अगस्त को माननीय न्यायाधीश की अदालत ने धारा 304 (ए) में 2 वर्ष का कारावास एवं 5 सौ रूपये, धारा 337 में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 5 सौ रूपये तथा धारा 279 में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 5 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : RECKLESS DRIVER SENTENCED TO TWO YEARS IMPRISONMENT AND FINE