घर में घुसकर तोडफोड़ और मारपीट करने वालों दो भाईयों को सश्रम कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र वारासिवनी के घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने के मामले में वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायालय श्रीमान शैलेन्द्र रैकवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने  वारासिवनी थाना अंतर्गत केरा भांडी निवासी दो भाईयों आरोपी 37 वर्षीय अभिताभ पिता शंकरलाल ठाकरे और 33 वर्षीय दिगंबर पिता शंकरलाल ठाकरे को धारा 323 सहपठित धारा 34 भादवि में 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपए जुर्माना, धारा 452 सहपठित धारा 34 भादवि में 06-06 माह का कारावास एवं एक-एक हजार रूपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ऋतुराज कुमरे ने पैरवी की थी.

घटनाक्रम के अनुसार कमल ठाकरे ने वारासिवनी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वह घर के सामने मॉं उषा ठाकरे, मंजु ठाकरे घर पर थे. तब सुबह उसके घर पर खिलेश्वर बिसेन, यशवंतलाल बिसेन आए और उसके पिता पूरनलाल ठाकरे से पूछे कि उसकी लड़की (पड़ोस की बहू) के साथ में जवाई किस बात को लेकर झगड़ा करता है, पूरनलाल ठाकरे ने बताया कि जवाई औरउसके परिवार के लोगों ने लड़की (पड़ोस की बहू) के साथ में घटना दिनांक के एक दिन पहले झगड़ा कर मारपीट किये थे.

इसी दोरान घर पर उसके चाचा अभिताभ ठाकरे, दिगंबर ठाकरे दोनों आए और एकदम से उसे गंदी-गंदी गालियां देकर बोले कि लड़की (पड़ोस की बहू) के पिता को उनके बारे में क्या बताये हो और जान से मार दूंगा कहकर उसके घर के अंदर घुसकर पूजा रूम, डायनिंग रूम में तोड़-फोड़ कर घर के सामने खड़ी मोटर सायकिल के चक्के को कुल्हाड़ी से काट दिये और बोले कि दोबारा उनके बारे में बताओगे तो सभी को जान से खत्म कर देगें, अभियुक्त अभिताभ ने कुल्हाड़ी के बेसे से उसके बांये हाथ में मार दिया, जिससें चोटें आई थी. जिसमें पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर मामले की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था. जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर आरोपी भाईयों को कारावास और अर्थदंड के दंड से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : TWO BROTHERS SENTENCED TO RIGOROUS IMPRISONMENT FOR BREAKING INTO HOUSE AND ASSAULTING