मोटरसाइकिल चोरी के दो आरोपियों को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र बैहर के मोटर सायकिल चोरी के दो आरोपियों बैहर थाना अंतर्गत कंपाडरटोला निवासी  24 वर्षीय पार्थ उर्फ बिट्टू ठाकुर ठाकरे पिता दिलीपसिंह ठाकुर और मंडला जिले के नैनपुर थाना अंतर्गत 20 वर्षीय ओम यादव पिता राजकुमार यादव को बैहर न्यायालय के माननीय न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुराग खरे की अदालत ने दोषी पाते हुए धारा- 379/34 भादंसं. में 03 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास एवं पांच-पांच सौ रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने पैरवी की थी.  

घटनाक्रम के अनुसार बैहर एसडीएम बंगले में सुरक्षा ड्यूटी में तैनात होमगार्ड सैनिक शिवराम मर्सकोले ने 24 फररी 2022 को पुत्र देवेन्द्र मर्सकोले की मोटरसाइकिल से बंगला ड्यूटी पर आया था. जो प्रतिदिन की तरह प्रातः 9 बजे मोटरसाइकिल को बंगले के सामने रोड किनारे खड़ी करके बंगले के अंदर चला गया. शाम 6 बजे तक उसकी मोटरसाइकिल बंगले के सामने खड़ी थी, शाम करीब 7 बजे ड्यूटी समाप्त होने के बाद बाहर आकर देखा तो उसकी मोटर सायकिल गायब थी. जिसे कोई अज्ञात चोर, चोरी कर ले गया था. जिसकी सूचना पर पुलिस थाना बैहर द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 379 भादवि के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई थी. जिसमें विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी ओम यादव एवं पार्थ उर्फ बिटटू ठाकुर को गिरफ्तार किया. जिन्होंने अपराध स्वीकार कर, चोरी की मोटर सायकिल को कम दामो में बेचकर आपस में पैसे बांटने की बात पुलिस को पूछताछ में बताई. जिसमें पुलिस ने संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : TWO MEN JAILED FOR MOTORCYCLE THEFT