सभी मतदान केंद्र तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित

धनबाद : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने लोक सभा निर्वाचन 2019 में जिले के सभी 2378 मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा 4 के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू का सेवन करना निषेध है.

लोकसभा चुनाव 2019 के संदर्भ में जिले के प्रत्येक मतदान केंद्र को बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, सुगंधित तंबाकू के किसी प्रकार के उपयोग से मुक्त घोषित किया जाता है. उन्होंने कहा कि इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.