चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को वेंकैया नायडू ने किया खारिज, फैसले से पहले कानूनविदों से की चर्चा

नई दिल्ली : चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव सोमवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया. इससे पहले वेंकैया नायडू रविवार को अपनी हैदराबाद यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली लौट आए थे. नायडू ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस समेत सात विपक्षी दलों के महाभियोग के नोटिस पर कानूनविदों से चर्चा की है. इस नोटिस पर विपक्ष के 64 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे और उन्हें हटाने के लिए 5 वजहों को आधार बनाया था. कांग्रेस के दिग्गज नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की कोर्ट में किसी भी मामले की पैरवी करने के लिए नहीं जाएंगे.

- कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने सोमवार को कहा कि उपराष्ट्रपति ने महाभियोग किस आधार पर नामंजूर किया इसका पता नहीं है. हम वजह नहीं जानते हैं. कांग्रेस और दूसरी पार्टियां कानूनविदों से चर्चा करेंगी और अगला कदम उठाएंगी.

- सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उन्होंने (वेंकैया नायडू) बहुत सही तरीके से फैसला लिया है. इस पर फैसला लेने में दो दिन की जरूरत नहीं थी. इसे शुरुआत से ही अमान्य माना जाना चाहिए था. ऐसा कर कांग्रेस ने खुदकुशी की है.

- दिल्ली पहुंचते ही नायडू ने महाभियोग पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, पूर्व विधि सचिव पीके मल्होत्रा और पूर्व विधायी सचिव संजय सिंह से कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्‌डी से भी बात की.





Web Title : CHIEFS IMPEACHMENT PROPOSAL AGAINST AKP WAS REJECTED BY VENKAIAH NAIDU, REFERRING TO CANUNAVIDO BEFORE VERDICT