पीएम की डिग्री पूछने पर केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें कायम, HC बोला- पेश तो होना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को मानहानि केस में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का केस किया था. यूनिवर्सिटी ने आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ अपमानजक बातें कहीं गईं.


बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन को चुनौती देते हुए केजरीवाल और सिंह की ओर से दायर अर्जी को जस्टिस हसमुख डी सुथार ने खारिज कर दिया. केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि केस में आरोप है कि उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली बातें कहीं. इस केस में अदालत ने पिछले साल अप्रैल में दोनों नेताओं को तलब किया था.  


ट्रायल कोर्ट ने प्रथम दृष्टया केस को लेकर कहा था, ´गुजरात यूनिवर्सिटी को लेकर दिए गए बयान का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह अर्थ लगाएगा कि यूनिवर्सिटी की ओर से फर्जी डिग्री दी जाती है और फर्जीवाड़े में संलिप्त है और इस तरह गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा धूमिल होती है. ´ बाद में सेशन कोर्ट ने भी समन को सही बताया था. इसके बाद आप नेताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट में आप नेताओं ने दलील दी थी कि शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि बयान यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं दिया गया था. हालांकि यूनिवरिस्टी ने कहा कि केजरीवाल और सिंह के बयान से छवि धूमिल की गई है और उन्हें ट्रायल का सामना करना चाहिए.  


मानहानि केस की जड़ गुजरात हाई कोर्ट के मार्च 2023 के उस आदेश से जुड़ी है जिसमें पीएमओ को सूचना के अधिकार के तहत पीएम मोदी की डिग्री को सार्वजनिक नहीं करने को कहा गया था. जस्टिस बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. दिसंबर 2023 में केजरीवाल ने सिंगल जज के फैसले को डिविजन बेंच के सामने चुनौती दी थी. यह अपील अब भी हाई कोर्ट के सामने लंबित है. इस आदेश के बाद दोनों आप नेताओं ने वह टिप्पणी की थी जिसको लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि का केस दायर कर दिया.  

Web Title : KEJRIWAL, SANJAY SINGHS TROUBLES PERSIST WHEN ASKED ABOUT PMS DEGREE, HC SAID – TO APPEAR

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