मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन, अब हर जिले में खुद मजिस्ट्रेट करेंगे निगरानी

केन्द्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी. इसके बाद हर जिले में अब जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया जाएगा कि जो भी एजेंसी इस कानून की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार है, वे उसकी निगरानी करेंगे. केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस बात की जानकारी दी.

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव योजना को मंजूरी

इसके साथ ही, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने Production Linked Incentive की स्कीम को मंज़ूरी दी है. केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा- “आत्मनिर्भर भारत की योजना में भारत विनिर्माण हब बने यह हम सबकी कोशिश है. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब है कि पहले उद्योग लगाओ, फिर निर्माण शुरू करो और उसके बाद निर्यात करो और राजगार सृजन करो और फिर इंसेंटिव लो. ”

40 हजार लोगों को रोजगार की उम्मीद

केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा- क़रीब 12195 करोड़ रुपए की यह स्कीम है. 2,44,200 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन अगले पांच सालों में होने की उम्मीद है. क़रीब 40,000 लोगों को इससे रोजगार मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान भी भारत और दुनिया की कई कंपनियों ने 10 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन बनाने का दावा किया. 7 लाख करोड़ रुपये के निर्यात का प्रावधान रखा और करीब 8 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही. आज 34 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है.

जबकि, केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा- पहली बार एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट मॉरिशस के साथ बना है. इसमें 110 आइटम्स भारत मॉरिशस को भेजेगा और भारत में मॉरिशस से 615 वस्तुएं आएंगी. इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड और बढ़ेगा.


Web Title : MODI CABINETS BIG DECISION, AMENDMENT TO JUVENILE JUSTICE CARE AND CHILD PROTECTION ACT, WILL NOW BE MONITORED BY MAGISTRATES THEMSELVES IN EVERY DISTRICT

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