नई दिल्ली: अनुच्छेद 370 पर 10 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई शुरू करेगी. आज पांच जजों की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई 10 दिसंबर के लिए टाली. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दर्जनों याचिकाएं दाखिल की गईं थीं. याचिका में अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था. इसके साथ ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.
रअसल, एक वकील की ओर से दायर याचिका में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को लेकर जारी की गई अधिसूचना को असंवैधानिक बताया गया है. याचिका में ये भी कहा गया है कि सरकार इस तरीके का काम करके देश में मनमानी कर रही है. राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है और केंद्र को संसदीय मार्ग अपनाना चाहिए. वहीं कश्मीर टाइम्स की एक्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन ने भी अर्जी दाखिल की है. अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद पत्रकारों पर लगाए गए नियंत्रण समाप्त करने की मांग की गई है.
आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला प्रावधान अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया था. इतना ही नहीं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है. अनुच्छेद 370 खत्म करने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से भारी बहुमत से पास हुआ था और उसके बाद राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया था. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद सुरक्षा के लिहाज से एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाए गए थे.