कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को जकड़ लिया है. भारत सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया है. वहीं, लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. शनिवार को इस लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई.
इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से लॉकडाउन के दौरान जनता के आने-जाने के लिए गाइडलाइन या दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया कि सरकार द्वारा जरूरी सामान खरीदने और इमरजेंसी सेवाओं के लिए बाहर निकलने की छूट दी गई है, लेकिन इसके बावजूद विभिन्न राज्यों की पुलिस सड़कों पर पाए जाने वाले लोगों पर लाठीचार्ज कर रही है.
शीर्ष कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि आम लोगों को इस तरह दंडित करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. भले ही ऐसे व्यक्तियों के अपने घरों से बाहर निकलने का उद्देश्य कुछ भी हो. याचिका में कहा गया कि इस संबंध में कोई गाइडलाइन न होने की वजह से ये दिक्कत हो रही है.
वकील अमित गोयल द्वारा दाखिल इस याचिका में निश्चित दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए हैं, जिनमें किराना स्टोर को सब्जियां बेचने की अनुमति देना, प्रति परिवार एक व्यक्ति को आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए अनुमति देना, लोगों को उनके निकटतम किराने की दुकान से परे जाने और दवाइयों की होम डिलीवरी के अलावा अन्य सुझाव शामिल हैं.
आपको बता दें कि चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है. हिंदुस्तान में अब तक कोरोना वायरस के 980 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 23 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, विश्वभर में कोरोना मरीजों की संख्या 6 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 28 हजार 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इस घातक वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप इटली में देखने को मिल रहा है.