हाईवे पर लेकर नहीं जा सकते ट्रैक्टर और ट्रॉली, प्रदर्शकारी किसानों को हाई कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार

प्रदर्शनकारी किसानों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को जमकर फटकार लगाई. एचसी ने कहा कि हाईवे पर ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते. इस लेकर अदालत ने मोटर वीकल ऐक्ट का हवाला दिया है. कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा न होने दें. एचसी की ओर से कहा गया कि अधिकारों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन संवैधानिक कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए.


किसान आंदोलन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ´आप ट्राली में सवार होकर अमृतसर से दिल्ली के लिए जा रहे हैं. हर किसी को आपके मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी है मगर कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए. ´
Web Title : TRACTORS AND TROLLEYS CANNOT BE TAKEN ON HIGHWAYS, WHY HC REPRIMANDS PROTESTING FARMERS

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