कहां से आया चंदा? SBI को आज देनी है इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी, कुछ घंटे बाकी

सुप्रीम कोर्ट के पांच जज की संविधान पीठ ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड मामले के जरिए मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग (ECI) को मुहैया कराने का आदेश दिया है. एसबीआई को यह जानकारी मंगलवार को बैंक बंद होने से पहले तक देनी होगी. शीर्ष कोर्ट ने एसबीआई द्वारा 30 जून तक का समय देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.

शीर्ष न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि मंगलवार, 12 मार्च तक जानकारियां दाखिल कर दी जाएं. साथ ही अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI को भी इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल को वेबसाइट पर प्रकाशित करने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 15 मार्च शाम 5 बजे तक का सामय दिया है.

 

- सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), कॉमन कॉज और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने संविधान पीठ के आदेश के बाद भी दानदाताओं का विवरण का खुलासा नहीं करने के लिए एसबीआई के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल की गई थी.

-पीठ ने कहा कि ‘यदि एसबीआई आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो अदालत अपने 15 फरवरी के फैसले की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए बैंक के सक्षम अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेगी.

- पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ‘हालांकि हम अवमानना के क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि अगर वह इस आदेश में बताई गई समयसीमा का पालन नहीं करता है तो यह अदालत जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी. ’

- पीठ ने कहा कि एसबीआई की ओर से समय देने की मांग वाली याचिका से साफ संकेत है कि संविधान पीठ ने 15 फरवरी के फैसले में जिस जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया था, वह बैंक के पास आसानी से उपलब्ध है, इसलिए हम इस मसले पर किसी तरह का कोई राहत नहीं देंगे.

- मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी. आर. गवई, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनावी बांड से संबंधित सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान पीठ ने एसबीआई से सवाल किया कि आप पिछले 26 दिनों से क्या कर रहे थे?
 

Web Title : WHERE DID THE DONATIONS COME FROM? SBI TO GIVE INFORMATION ABOUT ELECTORAL BONDS TODAY, FEW HOURS LEFT

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