सुप्रीम कोर्ट का प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस, माल्या को राहत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित करने के लिए मुंबई की एक अदालत में चल रही कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया.  

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने विजय माल्या की याचिका पर नोटिस जारी किया. हालांकि कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की रोकथाम संबंधी विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.

बता दें कि बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ रुपये लेकर भागे विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आर्थिक भगोड़ा घोषित किए जाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उसने ईडी की याचिका पर रोक लगाने की मांग की थी.

बता दें, ईडी ने विशेष कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018 के तहत भगोड़ा घोषित करने का अनुरोध किया था.   जिसके बाद माल्या ने इस पर रोक लगाने के लिए विशेष अदालत से अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने माल्या का आवेदन खारिज कर दिया था. इसके बाद माल्या ने हाई कोर्ट में अर्जी दी, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई. बाद में माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है.

इससे पहले माल्या ने ट्वीट कर कहा था कि मेरा मामला अलग है और यह अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करेगा. जहां तक बैंकों के पैसों की बात है तो मैंने इसे पूरा 100 प्रतिशत लौटाने की पेशकश की है. मैं पूरी विनम्रता से बैंक और सरकार से कहता हूं कि वे पैसा ले लें. अगर मेरी पेशकश को अस्वीकार कर दिया गया तो क्यों?

गौरतलब है कि मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गये विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस को कई बैंकों द्वारा दिये गये नौ हजार करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान नहीं करने के मामले में भारत में वांछित है. सितंबर में ब्रिटेन की अदालत ने विजय माल्या को करीब नौ हजार करोड़ रुपये के धन शोधन और धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमे का सामना करने के लिये भारत को सौंपने के सवाल पर फैसले के लिये दस दिसंबर की तारीख निर्धारित की थी.

माल्या ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. उच्च न्यायालय ने हाल ही में धन शोधन मामलों की विशेष अदालत में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर रोक लगाने के लिए दायर उसकी याचिका खारिज कर दी थी. इससे पहले, विशेष अदालत ने 30 अक्टूबर को माल्या की अर्जी खारिज कर दी थी.


Web Title : VIJAY MALLYA ED SUPREME COURT CJI FUGITIVE ECONOMIC OFFENDER BOMBAY HIGH COURT

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