बरवाअड्डा ट्रिपल मर्डर मामले में आरोपी पिता को फाँसी, तीन को मिली उम्रकैद की सजा

धनबाद. वर्ष 2017 में घटी ट्रिपल मर्डर केस मामले में शुक्रवार को संजीता श्रीवास्तव एडीजे 16 की अदालत ने हत्या के मुख्य आरोपी भैरवनाथ शर्मा को फाँसी वही आरोपी की प्रेमिका रूपा देवी तथा भैरव की माँ गायत्री देवी, पिता राजेंद्र प्रसाद दशोंधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सुनवाई के वत्क्त कोर्ट में मौजूद हुए पीड़ित पक्ष कोर्ट के फैसले से संतुष्ठ है. क्या है पूरा मामला : ज्ञात हो की विगत 4 अक्टूबर 2017 को बरवाअड्डा थाना अंतर्गत लोहार बरवा में एक ही परिवार से माँ समेत उसके दो बच्चो की गला रेत कर हत्या का खूब चर्चा का विषय बना था. आरोपी भैरवनाथ अपनी पत्नी अनुपमा और अपने दोनों बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी थी. इस हत्या में भैरव की प्रेमिका रूपा देवी तथा भैरव के माँ बाप ने भी सहयोग किया था. कैसे दिया था घटना को अंजाम : 3 ऑक्टूबर की रात घर में बर्थडे पार्टी चल रही थी. रात में सभी लोग खा-पीकर सोने चले गए थे. सुबह उठने पर पत्नी, बेटे और बेटी की लाश मिली. सभी की गला रेतकर हत्या की गई थी. घटना के बाद भैरव नाथ शर्मा घर से लापता हो गया. पुलिस भैरव पर ही हत्या का शक कर रही थी. बेटे अभय की थी बर्थडे पार्टी : रात में जब वारदात हुई तब भी किसी को कुछ पता नहीं चल सका. भैरव दसौंधी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था. उसका रूपा देवी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. अनुपमा को जब यह बात पता चली तो उसने विरोध करना शुरू किया. जिसके बाद उसकी तथा उसके साथ उसके दोनों बच्चे की हत्या कर दी.