बिना परमिट से शहर में चल रहे थे 30 ऑटो, हाईकोर्ट की फटकार के बाद यातायात विभाग ने जब्त किये ऑटो

बालाघाट. बालाघाट शहर में बिना परमिट से ऑटो का संचालन हो रहा था और यातायात विभाग मौन साधे बैठा था. यदि माननीय हाईकोर्ट का आदेश का डंडा नहीं चलता तो बिना परमिट ऑटो चालकों की तो मौज थी, लेकिन गत दिनों माननीय हाईकोर्ट द्वारा बिना परमिट ऑटो चालकांे के संचालन पर कार्यवाही को लेकर फटकार लगाये जाने के बाद पुलिस और यातायात विभाग नींद से जागा है. जिसके बाद बिना परमिट ऑटो को जब्त करने की ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है. इसी कड़ी में आदेश के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में यातायात विभाग ने 40 ऑटो वाहनों की जांच की. जिसमें 30 वाहन बिना परमिट से शहर की सड़को पर दौड़ रहे थे. जिन्हें जब्त कर यातायात विभाग ने उनके प्रकरण मानीय न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही की है. जिनके प्रकरण को पुलिस आज न्यायालय में पेश करेगी. इसके अलावा यातायात विभाग ने ऐसे 15 ऑटो चालक भी मिले, जिनके पास अन्य दस्तावेजो में कमी थी. जो ऑटो संचालन के लिए जरूरी थे. जिनके खिलाफ यातायात विभाग ने चालानी कार्यवाही कर 75 सौ रूपये का जुर्माना वसुला है.  

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार बिना परमिट ऑटो संचालन को लेकर पुलिस कंट्रोल रूप में आयोजित प्रेसवार्ता में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जिले में बिना परमिट ऑटो संचालन पर कार्यवाही की जा रही है. वहीं परिवहन विभाग को भी निर्देशित किया जायेगा कि वह सरल तरीके से ऑटो के परमिट बनाने की कार्यवाही करें, ताकि कोई भी ऑटो बिना परमिट से सड़को पर ना दौड़े.


Web Title : 30 AUTOS WERE PLYING IN THE CITY WITHOUT PERMIT, AFTER THE HIGH COURT REPRIMANDED, THE TRAFFIC DEPARTMENT SEIZED THE AUTOS