कोर्ट ने लापरवाही से मोटरसायकिल चलाकर दुर्घटना करने वाले आरोपी चालक एवं वाहन मालिक को किया दंडित

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र भरवेली के वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित करने के मामले में बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विकास विश्वकर्मा की अदालत ने बड़ी कुम्हारी निवासी 50 वर्षीय रामकिशोर दमाहे पिता स्व. श्यामलाल दमाहे और वारासिवनी थाना अंतर्गत कायदी निवासी 30 वर्षीय लक्ष्मीचंद नगपुरे पिता इशुलाल नगपुरे, को मोटरयान अधिनियम में दोषी पाते हुए तीन-तीन हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री रीता यादव ने पैरवी की थी.  

घटनाक्रम के अनुसार, 29 मार्च 2018 को हुए मर्ग डायरी की जांच में भरवेली पुलिस ने पाया कि 28 मार्च  जीवनलाल चौरे, मोटरसायकिल चालक रामकिशोर दमाहे के साथ काम से उकवा गया था तथा वापस आते समय गांगुलपारा एवं बंजारी के बीच मेनरोड में बंदर आ जाने से मोटरसायकिल चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकिल के दोनों ब्रेक मारने से मोटरसायकिल में बैठा जीवनलाल चौरे मोटरसायकिल से गिरने के कारण घायल हो गया. जिसे ईलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था. जहां ईलाज के दौरान जीवनलाल की मृत्यु हो गई. जिसमें थाना भरवेली में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करते हुए अपराध विवेचना में लिया. आवश्यक विवेचना पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया गया. जिसमें माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत दोनों आरोपियों को अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : COURT PUNISHES DRIVER AND OWNER OF VEHICLE FOR RASH AND NEGLIGENT DRIVING