घर के सामने लघुशंका करने पर मारपीट करने वाले पिता-पुत्र को एससी, एसटी एक्ट में कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र अजाक थाना में दर्ज मारपीट करने वाले पिता-पुत्र को अनुसूचित जाति,जनजाति अधिनियम में बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस. सी. /एस. टी. एक्ट) रवीन्द्र सिंह कुशवाह की अदालत ने दोषी पिता-पुत्र किरनापुर थाना अंतर्गत कांद्रीकला के नीलागोंदी निवासी 56 वर्षीय सुखदेव पिता परसराम बढई, और 30 वर्षीय जितेन्द्र पिता सुखदेव बढई को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक हजार रूपये  के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने पैरवी की थी.

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने बताया कि  फरियादी सतेन्द्र द्वारा थाना प्रभारी अजाक के समक्ष इस आशय की लिखित रिपोर्ट की गई थी कि 19 अक्टूबर 2017 को वह शाम 07ः30 बजे सूरज धुर्वे की दुकान से घर आ रहा था. साथ में किशन सैयाम भी था. तभी आरोपी पिता-पुत्र ने उसके साथ लकड़ी से मारपीट की. जिससे उसके दाहिने पैर, घुटने के पास, कमर में एवं मुंह में चोट आई थी. साथ ही दोनो ने उसे घर के सामने पेशाब करने पर गाली भी दी. मौके पर श्रीकृष्ण और निलेश ने बीच बचाव किया. इस शिकायत आवेदन की जांच उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया. माननीय न्यायालय नेे विचारण उपरांत प्रकरण में आई सकारात्मक साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी पिता-पुत्र को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : FATHER, SON JAILED UNDER SC, ST ACT FOR ASSAULTING MAN FOR URINATING IN FRONT OF HOUSE