डाक मतपत्रो की पहले होगी शार्टिंग फिर बनेगे 5-5 सौ के बंडल, मतगणना से पूर्व तक आने वाले इटीपीबीएस को गणना में किया जाएगा शामिल

बालाघाट. जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को ईवीएम एवं डाक मतपत्रों की गणना का प्रथम चरण का प्रशिक्षण आयोजित कराया गया. प्रथम चरण का यह प्रशिक्षण जिला पंचायत सभागृह तथा उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित किये गए. जिला पंचायत में डाक मत पत्र और उत्‍कृष्‍ट विद्यालय में ईवीएम के माध्यम से की जाने वाली गणना के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया. जिला पंचायत में हुए प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर शरद खंडेलवाल ने बताया कि डाक मत पत्र ज्यादा से ज्यादा दो राउंड में पूरी हो जाएगी. इसकी गणना से पूर्व गणको और अभिकर्ताओं के समक्ष गोपनीयता की घोषणा सुनाई जाती है. जिसका आशय यह है कि इसकी गोपनीयता बनाए रखना आवश्‍यक हैं. साथ ही उन्होंने डाक मतपत्र गणना में शामिल इटीपीबीएस (सर्विस वोटर्स) को अंतिम समय के बारे में भी बताया गया. उन्होंने कहा कि डाक मत पत्र अत्यावश्यक सेवाओ और अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा किये गए मतदान है. जबकि इटीपीबीएस सर्विस वोटर्स के लिए है जो सुरक्षा व्यवस्थाओ के लिए सीमाओं पर तैनात है. जिनके बैलेट गणना के अंतिम दिन तक स्वीकार किये जाते है. इसके लिए पोस्टमेन को भी नियुक्त किया जाता है. जो मतगणना समय 8 बजे से पूर्व आने वाले बैलेट को शामिल किया जा सकता है. इटीपीबीएस कि गणना के लिए अलग टीम होगी.  

पेटी खोलने के बाद शॉर्टिंग और फिर 500-500 के बंडल बनाए 

प्रशिक्षण में बताया गया कि जैसे ही स्ट्रांग रूम से पोस्टल बैलेट की पेटी आएगी. सबसे पहले शॉर्टिंग करना आवश्यक है. इसके बाद 500-500 डाक मत पत्रों के बंडल बनाया जाना चाहिए. मतगणना का मुख्य कार्य गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक और मॉइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा की जानी है. हर एक चीज पर ध्यान रखेगा, जबकि पहला गणना सहायक लिफाफे खोलें, दूसरा गणना सहायक लिफाफा रखेगा और उचित स्थान पर रखेगा. लिफाफा  खोलने के बाद घोषणा और एक अन्य लिफाफा मिलता है. घोषणा पत्र में कुछ आवश्यक नंबर, हस्ताक्षर, मतदाता और अनुप्रमाणन अधिकारी की सील तथा साइन देखा जाना चाहिए. अगर लिफाफा खोलने के बाद दो में से एक ही है तो ऐसी स्थिति में अस्वीकार कर देंगे. इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है. उसका पालन करते हुए अस्वीकार करेंगे. वही मॉइक्रो ऑब्जर्वर टेबल पर होने वाली हर एक गतिविधि पर नजर रखेंगे.

मतपत्र उल्टे रखें जाना आवश्यक

मास्टर ट्रेनर खंडेलवाल ने प्रशिक्षण में बताया कि लिफाफे के भीतर एक छोटा लिफाफा होता है जिसमें मत पत्र होता है. इसको खोलने के बाद उल्टा रखा जाना चाहिए, जिससे मतदाता की गोपनीयता भंग न हो. यदि उस लिफाफे में कोई मतपत्र नही निकले तो सील लगाएंगे. उस सील में कारण अंकित कारण को टिक करेंगे. यदि मत त्र पर किसी भी चिन्ह पर टिक नही है तो मत पत्र अमान्य कर देंगे. प्रशिक्षण में अमान्य या खारिज करने के कई तरीके बताए गए जो पूर्ण नही है तो आयोग के निर्देशानुसार अमान्य किये जा सकते है. इसमें मुख्य रूप से एक से अधिक चिन्ह पर मतांकन होना, मत पत्र का रंग, कागज, प्रकार,फॉन्ट साइज, नाम लाइनिंग, चिन्ह का आकार इत्यादि कारणों के संबंध में विस्तार से बताते हुए प्रश्नों के जवाब भी दिए गए.


Web Title : POSTAL BALLOTS WILL BE SHORTENED FIRST, THEN BUNDLES OF 5 500 WILL BE MADE, ETPBS COMING BEFORE COUNTING WILL BE INCLUDED IN THE COUNTING