चीतल के शिकार के चार आरोपी और एक नाबालिग गिरफ्तार, आरोपियों से मांस, खाल और सिंग बरामद

बालाघाट. जिले के लांजी वन परिक्षेत्र पश्चिम अंतर्गत पीपलगांव बीट के कक्ष क्रमांक 258 में कुत्ता से दौड़ाकर सांभर का शिकार करने के मामले में लांजी पश्चिम सामान्य की वन परिक्षेत्र अधिकारी नेहा घोड़ेश्वर की टीम ने ग्राम बगदेही के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें एक अपचारी बालक भी शामिल है.  घटनाक्रम के अनुसार पश्चिम सामान्य परिक्षेत्र के पीपलगांव बीट के कक्ष क्रमांक 258 में ग्राम बगदेही के 5 ग्रामीणों द्वारा चीतल के शिकार की सूचना वन अमले को मिली थी. मुखबिर की सूचना पर वन अमले ने तफ्तीश करते हुए 30 जून को आरोपी  बगदेही निवासी 28 वर्षीय फूलचंद पिता मेहतरसिंह, 18 नरेश पिता गुवहासिंह, 34 वर्षीय राजु पिता ग्यासराम, 47 वर्षीय रेवा पिता करणसिंह और अपचारी बालक के पास से चीतल का पका मांस, उसकी खाल और सिंग बरामद किए है.  

वन परिक्षेत्र पश्चिम सामान्य परिक्षेत्र अधिकारी नेहा घोड़ेश्वर ने बताया कि आरोपियों ने कुत्तो से दौड़ाकर चीतल का शिकार किया था. जिसकी जानकारी के बाद टीम ने दबिश देकर आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी चीतल के अवैध शिकार मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओ में अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया है. चार आरोपियों को माननीय न्यायालय और अपचारी बालक को बाल न्यायालय में पेश किया. जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया है, जबकि बालक को बाल सुधार गृह भेजा गया है. चीतल का अवैध रूप से शिकार करने के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और निर्देशन में वन परिक्षेत्र अधिकारी नेहा घोड़ेश्वर, उप परिक्षेत्र अधिकारी श्यामलाल चिचले, परिक्षेत्र सहायक इंदिरा गर्ग, वनपाल संतोष गज्जाम, वनरक्षक विशाल आसटकर, अमरनाथ नंदा, अमरदीप गजभिए, उमेंद्र सोलंकी, विवेक बांसोड़, संजय दुरूगकर, राजेंद्रनाथ बडगुर्जर और  सुरक्षा श्रमिक भोजराम पंचाले, सोहन कालबेले का सराहनीय सहयोग रहा.


Web Title : FOUR ACCUSED AND A MINOR ARRESTED FOR HUNTING CHITAL, MEAT, SKIN AND HORN RECOVERED FROM THE ACCUSED