छेड़छाड़ के आरोपी को कारावास

बालाघाट. थाना चांगोटोला में महिला से छेड़छाड़ के केस में बालाघाट न्यायालय के न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी अविनाश छारी की अदालत ने आरोपी चांगोटोला थाना क्षेत्र के मऊ निवासी 25 वर्षीय प्रेमचंद उर्फ प्रेमप्रकाश पिता लेखराम ब्रम्हें को धारा 354 भादवि में दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास और सौ रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी रीता यादव ने पैरवी की थी.  

सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 04 अप्रैल 2021 को पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाना चांगोटोला में शिकायत की थी कि 03 अप्रैल की रात लगभग 11. 30 बजे जब वह आंगन में अपने दोनों बच्चों के साथ सो रही थी, तभी आंगन में उसके बिस्तर के पास मोहल्ले का प्रेमचंद ब्रम्हे आया और उसके अनैतिक काम किया है. मेरे जागने पर शोर मचाने के बाद आरोपी प्रेमचंद भागकर अपने घर चला गया. जिसकी शिकायत पर चांगोटोला थाना पुलिस ने आरोपी प्रेमचंद ब्रम्हे विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया. जिसके बाद मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण डायरी न्यायालय में पेश की. जिसमें न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी मानते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : MOLESTATION ACCUSED JAILED