छेडछाड के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र तिरोड़ी के मामले में बालाघाट न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश के. एस. बारिया की अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी तिरोड़ी थाना अंतर्गत महकेपार चौकी के देवरीबुजुर्ग निवासी 43 वर्षीय अनंत कुमार पिता नीलाजी राहंगडाले को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डहेरिया ने पैरवी की थी.

22 मई 2019 की घटना में पीड़िता ने तिरोड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह जब लगभग 11ः30 बजे अपने घर पर सो रही थी. उसके नए मकान का निर्माण कार्य चालू है. जिसमें दरवाजा नहीं था. वह नींद में थी, तभी उसके दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़कर कोई बुरी नियत से उसे उठा रहा था. जैसे ही उसने उसकी सास मीराबाई को आवाज दी, तो वह व्यक्ति उसके पलंग के नीचे छिप गया. उसने तुरंत टार्च से देखा, तो वह अनंत कुमार राहंगडाले था. जो देखते ही भाग गया. जिसमें पुलिस ने संबंधित धाराओ के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था. जिसमें विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस ने अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय में पेश किया गया. जिसमें माननीय विशेष न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है.  


Web Title : MOLESTATION ACCUSED JAILED