दुष्कर्म के आरोपी युवक को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र खैरलांजी के मामले में पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोपी को वारासिवनी न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश श्री शिवलाल केवट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) की अदालत ने खैरलांजी थाना अंतर्गत खैरी निवासी आरोपी 24 वर्षीय गुड्डु उर्फ योगेश पिता नंदकिशोर धारा 450 भादवि. के अंतर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं सौ रूपये अर्थदंड, धारा 376(1) भादवि. में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं सौ रूपये अर्थदण्ड, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3(क) सहपठित धारा 4 के अंतर्गत 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.

मामले में अभियोजन की ओर से वारासिवनीन के विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शशिकांत पाटिल ने पैरवी की थी.

मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने बताया कि 17 जनवरी 2020 की रात्रि लगभग 10ः30 बजे पीड़िता अपने घर में पढ़ाई कर रही थी. मां अन्यत्र गांव गई थी और घर में पिता अंदर सो रहे थे.  

इस दौरान वह टॉर्च लेकर बाथरूम करने बाड़ी की ओर थी और जब वह वापस घर आ रही थी, इसी दौरान  पड़ोसी गुड्डु उर्फ योगेश उसके पास आकर उसका दायंा हाथ पकड़ा और पीड़िता के साथ गलत काम करने लगा और बोला कि चिल्लाई तो जान से खत्म कर दूंगा. उसी समय पीड़िता आरोपी को धक्का मार कर वहां से भाग गई. जिसके बाद पीड़िता द्वारा इसकी शिकायत खैरलांजी थाने में दर्ज कराई गई थी. जिसमें पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था. जिसमें विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर उपजेल वारासिवनी भिजवा दिया गया था. जिसकी मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें विचारण चल रहा था. जिस मामले के विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी गुड्डु उर्फ योगेश को दोषी पाते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : MAN ACCUSED OF RAPE GETS 12 YEARS RIGOROUS IMPRISONMENT