तलवार लहराकर उत्पात मचाने वाले आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र वारासिवनी के मामले में वारासिवनी न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रौनक पाटीदार की अदालत ने कटंगझरी निवासी 30 वर्षीय फकीरचंद पिता स्व. भैयालाल मड़ावी को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी)(बी) सहपठित धारा 4 में दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास और 5 सौ रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ऋतुराज कुमरे ने पैरवी की थी. घटनाक्रम के अनुसार 11 अप्रैल 2024 को कस्बा एवं देहात भ्रमण के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की एक व्यक्ति ग्राम कटंगझरी पानी टंकी के पास रोड पर हाथ में धारदार तलवार लेकर उत्पात मचा रहा है. जिससे आने जाने वाले लोगों को भय व्याप्त हो रहा है. सूचना पर पुलिस ने आरोपी फकीरचंद पिता भैयालाल को तलवार लहराते हुए देखा और उसके पकड़ा. जिसके पास मिली तलवार को लेकर कोई दस्तावेज नहीं होने पर पुलिस ने धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था. जिसमें विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिसमें न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर आरोपी को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है.

Web Title : MAN JAILED FOR BRANDISHING SWORD