प्राचार्य वाय.के. डोंगरे और उसकी महिला साथी पर मामला दर्ज, महिला ने कहा कि प्राचार्य ने दुष्कर्म किया और वीडियो-फोटो बनाकर वायरल करने की देता है धमकी, साथी महिला उसके अपराध में सहभागी

बालाघाट. महिला थाना पुलिस ने मंडला जिले के चटवा कन्या शिक्षा परिसर में पदस्थ प्राचार्य वाय. के. डोंगरे और उसकी महिला साथी के खिलाफ धारा 376(2)(एन), 109, 506, 34 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया है.  परिवादी महिला के न्यायालय में दायर किए गए परिवाद पर न्यायालय ने पुलिस को मामले में अपराध दर्ज करने के आदेश दिए थे. जिसके परिपालन में महिला थाना में अपराध दर्ज जांच में लिया गया है.  

महिला का आरोप है कि प्राचार्य वाय. के. डोंगरे, उसे स्थायी नौकरी और बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था और एक दिन गांेगलई छात्रावास में प्राचार्य कक्ष में उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. जिसकी वीडियो और फोटो निकालकर उसे वायरल करने की धमकी देकर उस पर शारीरिक संबंध बनाने दबाव बनाता आ रहा था. जिसमें उसकी महिला साथी सीमा राऊत, मुझे उसके कहने पर उसके बताए गए स्थान पर वीडियो और फोटो को वायरल करने की धमकी के दम पर ले जाती थी.  महिला ने बताया कि 12 जून 2022 को प्राचार्य ने उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी के डर के कारण, वह अब तक चुप थी, लेकिन लगातार उसके मानसिक दबाव बना रहा था.


Web Title : PRINCIPAL Y.K. DONGRE AND HIS FEMALE PARTNER BOOKED FOR ALLEGED RAPE BY THE PRINCIPAL AND THREATENED TO MAKE VIDEOS AND VIDEOS AND VIDEOS TO GO VIRAL