पत्नी की हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा

धनबाद : पत्नी की गला घोंटकर हत्या के मामले में जोगता के जीव लाल रविदास को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. एडीजे महेंद्र प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाई. अदालत ने 13 अगस्त को आरोपी पति जीव लाल को पत्नी धर्मी देवी की हत्या में दोषी करार दिया था, जबकि देवर बबलू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. अभियोजन पक्ष से कंसारी मंडल ने पैरवी की. इस मामले में सात गवाहों का बयान दर्ज किया गया था. 8 जुलाई 2015 को आरोपी का सफाई बयान हुआ था.

Web Title : ACCUSED CHARGED LIFE SENTENCE IN MURDER CASE