रिश्वतखोरी मामले में बीसीसीएल क्लर्क को तीन साल की सजा

धनबाद : रिश्वतखोरी मामले में बीसीसीएल के पेंशन क्लर्क पारस गौंड को तीन वर्षों की सजा सुनाई गई. अदालत ने पारस को धारा 7 में तीन साल तथा 10 हजार रुपया जुर्माना और धारा 13-2 में तीन वर्ष की सजा सुनाई गई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. सीबीआई के विशेष जज की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया.

सीबीआई की ओर से सीनियर पीपी कपिल मुंडा ने पैरवी की थी. सजा सुनाए जाने के बाद पारस ने अपील जमानत के लिए आवेदन दिया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया. बीसीसीएलकर्मी रमन बाउरी ने पेंशन क्लर्क पारस के खिलाफ सीबीआई से शिकायत की थी.


क्या है मामला

लोदनाएरिया की जयरामपुर कोलियरी के रिटायर्ड माइनर लोडर रमन बाउरी भविष्य निधि फंड के लिए पेंशन क्लर्क के पास दौड़-धूप कर रहा थे. पेंशन क्लर्क पारस गौंड ने काम कराने के एवज में उनसे 5 सौ रुपए मांगे थे. सीबीआई ने 26 जुलाई 2003 को पारस को 5 सौ रुपए घूस लेते पकड़ा था.

Web Title : BCCL CLERK SENTENCED THREE YEARS IN A BRIBERY CASE