दुष्कर्म मामले में आरोपी को दस वर्ष की सजा

धनबाद : नाबालिग लड़की का अपहरण कर दो माह तक ज्यादती करने के मामले में आरोपी शिव प्रसाद महतो को दस वर्ष की सजा सुनाई गई. अदालत ने अपहरण करने में सहयोग करने वाले मिहिर महतो, गोविंद महतो एवं काली चरण महतो को भी पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई. एडीजे (सात) सत्यप्रकाश नंबर दो की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया.

अदालत ने दस वर्ष के बाद फैसला सुनाया. आरोपी शंभु महतो का ट्रायल अलग चल रहा है. अभियोजन की ओर से त्रिपुरारी सहाय ने मुकदमे की पैरवी की थी. मामला तोपचांची थाना क्षेत्र के रथटांड़ बस्ती का है. अदालत ने आरोपी शिव प्रसाद महतो, मिहिर महतो, कालीचरण महतो एवं गोविंद महतो को धारा 366 में पांच-पांच वर्ष दस-दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई.

आरोपी शिव प्रसाद महतो को धारा 376 में दस वर्ष दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. लड़की के पिता ने पुलिस को जानकारी दी थी कि घटना की शाम पांच बजे उसकी बेटी अपनी मां बहन के साथ खेत की ओर गई थी. शिव प्रसाद महतो आदि ने बेटी को कार में जबरन बैठा लिया था.

Web Title : ACCUSED SENTENCED TO TEN YEARS IN RAPE CASE