सट्टाबाजी कराने वालों की जमानत खारिज


धनबाद : इण्डियन प्रिमियर लीग (आईपीएल) में सट्टाबाजी करने वाले अमित बोथरा तथा संदीप अग्रवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार ने जमानत अर्जी का संचालन किया. जबकि सहायक लोक अभियोजक मो. जब्बाद हुसैन ने विरोध किया.

धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. 23 मई को एएसपी सुरेन्द्र कुमार झा की स्पेशल टीम ने छापामारी कर आरोपियों को दबोचा था. छापेमारी में 1 लाख 20 हजार नगद, 11 मोबाईल, सट्टा के हिसाब की डायरी बरामद हुई थी. पुलिस ने प्राथमिकी सरायढेला थाना कांड संख्या 39/10 दर्ज किया था.

प्राथमिकी में यह दावा किया गया है कि तोता लिंक नामक इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से सटोरिए लोगों का पैसा आईपीएल मैचों में लगवाते थे. ये लोग 2 वर्षों से सट्टा बाजार में सक्रिय थे. पुलिस ने सट्टेबाजों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा किया था.

सट्टेबाजों का नेटवर्क झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान सहित विदेश से भी जुडे होने की बात कही गई है. पुलिस ने आरोप लगाया था कि सट्टेबाज तोता लाईन नामक लिंक का इस्तेमाल कर सट्टा खेलते हैं. सट्टेबाज तोता लाईन की फ्रेन्चायजी लेकर प्रति माह एक रकम भी उसे चुकाते हैं. पेमेंट का सारा लेनदेन एक गारंटर के माध्यम से कोलकाता से किया जाता है. जबकि इसका सेन्ट्रल नेटवर्क दिल्ली में है.

 

Web Title : BET TAKERS BAIL DISRUPTED