बलियापुर के मितेन हत्याकांड में हत्यारों को उम्र कैद

धनबाद : जिला एवं सत्र न्यायाधिश एम.पी. यादव की अदालत ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में दोषियों को उम्र कैद तथा 25 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई. आरोपियों पर बिजली के खंभे में बांध,  निर्दयता पूर्वक पिटाई कर हत्या कर देने आरोप था.

जुलाई को अदालत ने सुनवाई पुरी करते हुए कांड के नामजद आरोपी बलियापुर निवासी पोरेश बाउरी, गौतम बाउरी, तरूण बाउरी, नरेश बाउरी, पोसा बाउरी एवं राजू बाउरी को एक मत होकर हत्या करने का दोषी करार दिया था तथा सभी को न्यायिक हिरासत  मे जेल भेज दिया था.

घटना बलियापुर थाना क्षेत्र के धड़बड़ बस्ती में 19 दिसंबर 11 को हुई थी. मितेन गोरांई 19 दिसंबर की सुबह जब स्नान करने के बाद लौट रहा था तो उसने गांव के ही एक लड़के गौतम बाउरी को तालाब के किनारे झाड़ी मे एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिती मे देखा. गौतम व उस लड़की ने मीतेन को कहा कि वह यह बात किसी को नही बताएगा बदले में उसे पांच सौ रूपये देने का लालच भी दिया परंतु मितेन नही माना और उसने इस घटना को गांव में बता दिया.

जैसे ही ये बात गाँव में फैली आगबबुला गौतम अपने साथी पोरेश, तरूण, नरेश, पोसा, और राजू के साथ मिलकर मितेन के घर गया और उस पर छेड़खानी का आरोप लगाकर दरवाजा तोड़ उसके घर में घुसा और मारते उसे एक बिजली के खंभे से बांध दिया और लाठी, डंडा, लात घूसे से उसकी जमकर पिटाई कर अधमरा कर दिया.  

गांव के मुखिया को जब इस घटना की जानकारी हुई तो उसने पुलिस को सूचना दिया police उसे अस्पताल ले गयी और इलाज के दौरान रात में  ही मितेन की मौत हो गई थी

 

Web Title : BLIAPUR MITENS KILLERS SENTENCED TO LIFE IN MURDER