कोयला लदी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा सकता है निगम

धनबाद : निगम क्षेत्र में सुबह 5 से रात 10 बजे तक कोयला लदे वाहनों की इंट्री पर रोक लग सकती है. नगर निगम दिन में भारी वाहनों की शहरी क्षेत्र में आवाजाही पर रोक लगाने की सोच रहा है.

जिसमे खाद्य पदार्थ वाहन को इस नियम से बाहर रखा जायेगा. बुधवार को मेयर शेखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में इस पर सहमति बनी है.

मेयर शेखर अग्रवाल ने बताया कि निगम बोर्ड द्वारा भारी वाहनों पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया था. बीसीसीएल एवं दूसरी कोल कंपनियों को भारी वाहनों से 20 रुपये प्रति टन ढुलाई शुल्क देना है जिसमें सहयोग नहीं मिल रहा है.

कोल कंपनियां इस शुल्क को देने में आनाकानी कर रही हैं. शुक्रवार को कोल कंपनियों के साथ इस मसले पर बैठक है. अगर वे तैयार नहीं हुए तो निगम क्षेत्र में सुबह 5 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया जाएगा

Web Title : COAL LADEN VEHICLES MAY DISALLOW ENTRY CORPORATION