पत्नी की हत्या में दोषी करार

धनबाद : कैंचीसे गोदकर पत्नी को मार डालने के मामले में गुरुवार को पति अशोक विश्वकर्मा को दोषी करार दिया गया. सजा के बिंदु पर 7 जून को सुनवाई होगी. एडीजे 7 सत्यप्रकाश ने लक्ष्मी की हत्या में पति अशोक विश्वकर्मा की संलिप्तता पाई. अभियोजन पक्ष से 7 गवाहों ने अदालत में बयान दिया था.

उनके बयान पर अदालत ने अशोक विश्वकर्मा को धारा 302 में दोषी पाया. विवाहिता लक्ष्मी देवी की दादी अन्नपूर्णि देवी के बयान पर 24 अप्रैल 2011 को जोगता थाने में केस दर्ज किया गया था. उन्होंने पुलिस को बताया था कि शादी के 3-4 महीने के बाद से ही लक्ष्मी के वैवाहिक जीवन में कटुता आने लगी थी.

लक्ष्मी ने जान का खतरा होने का अंदेशा जताया था. 31 मई 2011 को आईओ अशोक कुमार मंडल ने घटना की पुष्टि कर अशोक विश्वकर्मा के खिलाफ चार्जशीट सौंपी थी. इसी आधार पर अदालत ने 24 नवंबर 2011 को आरोप तय किए थे.

 

Web Title : CONVICTED IN WIFES MURDER