दहेज हत्या मामले में पति को सात साल की कैद

धनबाद : गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश श्रीदत त्रिपाठी की अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मार देने के आरोपी मनोज रजवार उर्फ मनिया को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

अदालत ने 28 मार्च को मनोज को दोषी करार दिया था. मनोज का विवाह वर्ष 2011 में मुनिया देवी के साथ हुआ था. शादी के कुछ दिनों बाद से ही टीवी एवं बाइक की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा.

25 जून 2012 की रात मुनिया देवी की मृत्यु आग में झुलसने से हो गई थी. मुनिया के पिता अटल रजवार की शिकायत पर टुंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पुलिस ने 31 जुलाई 2012 को हत्या का आरोप पत्र दायर किया.

Web Title : DOWRY MURDER CASE: HUSBAND SENTENCED TO SEVEN YEARS IMPRISONMENT